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दो दिवसीय कार्यशाला में चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से 278 नमूनों की जांच की गई, दो दिवसीय कार्यशाला का समापन


SK NEWS उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अभिहित अधिकारी श्री जगदीश मेहरा के नेतृत्व में उज्जैन जिले में मिलावटमुक्त बनाने की दिशा में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का समापन रविवार 3 जनवरी को सम्पन्न हुआ। दो दिवसीय कार्यशाला में चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जिले में 278 नमूनों की जांच की गई। सोमवार 4 जनवरी से 9 जनवरी तक चलित खाद्य प्रयोगशाला बारी-बारी से उज्जैन नगर निगम सीमा के समस्त झोन कार्यालय में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसमें उपभोक्ता अपनी खाद्य सामग्री की जांच करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नम्बर 9475934737 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।


खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दो दिवसीय कार्यशाला में कारोबारकर्ताओं पर कार्यवाही के साथ-साथ खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं विनियम तथा अन्य प्रावधानों व आवश्यक शर्तों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा कानून पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के अन्तिम दिन रविवार 3 जनवरी को जिले के थोक एवं खेरची खाद्य व्यवसायियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री जगदीश मेहरा द्वारा खाद्य व्यवसायियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि खाद्य कारोबार को मिलावट से मुक्त रखते हुए एवं अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य व्यवसाय कैसे करें, इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर श्री मेहरा ने खाद्य व्यवसायियों के द्वारा पूछे गये सवालों एवं समस्याओं का समाधान भी किया। श्री मेहरा ने खाद्य व्यवसायियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये प्रेरित भी किया। कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बसन्तदत्त शर्मा ने खाद्य व्यवसायियों को बहुत आसान तरीके में कानून के सम्बन्ध में मोटी-मोटी जानकारी दी। उन्होंने व्यवसायियों को बताया कि थोक एवं खेरची विक्रेता ऐसे खाद्य पदार्थों का ही विक्रय करें, जिनके लेवल पर अधिनियम अनुसार बेच नम्बर, पेकिंग तारीख, निर्माता का नाम एवं पता आदि की जानकारी अंकित होना चाहिये।

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