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खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में खाद्य व्यवसायियों को दिया गया खाद्य कानून का प्रशिक्षण

 खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में खाद्य व्यवसायियों को दिया गया खाद्य कानून का प्रशिक्षण



उज्जैन 02 जनवरी। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री जगदीश मेहरा के नेतृत्व में उज्जैन जिले को मिलावटमुक्त बनाने की दिशा में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मिलावटी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कार्यवाही के साथ-साथ खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 नियम एवं विनियम-2011 एवं अन्य प्रावधानों व आवश्यक शर्तों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।


इसी उपलक्ष्य में शनिवार को विभाग द्वारा कालिदास अकादमी में समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, मिठाई, पोहा, परमल, बेकरी, आटा, बेसन, तेल, दुग्ध, मसाला आदि से जुड़े खाद्य व्यवसायियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री जगदीश मेहरा द्वारा खाद्य व्यवसायियों को उज्जैन जिले की पहचान मिलावटमुक्त जिले के रूप में बनाने के लिये आवश्यक मार्गदर्शन देकर खाद्य व्यवसायियों की समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिये प्रेरित किया गया।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बसन्तदत्त शर्मा द्वारा खाद्य व्यवसायियों को बहुत आसान तरीके से कानून के सम्बन्ध में मोटी-मोटी जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया कि समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थों के लेवल पर अधिनियम अनुसार आवश्यक जानकारी जैसे बेच नम्बर, पेकिंग तारीख, निर्माता का नाम एवं पता, शाकाहारी खाद्य पदार्थ होने पर हरे रंग का निशान, खाद्य निर्माण में उपयोग की गई सामग्रियों का विवरण, खाद्य पदार्थ को उपयोग करने की तिथि, न्यूट्रीशनल इंफार्मेशन आदि की जानकारी अंकित करना अनिवार्य होगा। निर्माता एवं विक्रेता सभी को उक्तानुसार लेवल पर पूर्ण जानकारी अंकित होने पर ही विक्रय किया जाना सुनिश्चित हो।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि खाद्य पदार्थों के संग्रहण एवं निर्माण परिसर में पूर्ण रूप से साफ-सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखा जाये तथा कर्मचारी और स्टाफ भी पर्सनल हाइजिन का पालन करें। प्रशिक्षण में खाद्य पदार्थों में संभावित मिलावट के सम्बन्ध में  जागरूक किया गया तथा खाद्य व्यवसायियों द्वारा कानून के सम्बन्ध में पूछे गये सवालों का निवारण भी किया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत रविवार 3 दिसम्बर को खेरची एवं थोक किराना व्यवसायियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।


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