उज्जैन जिले के सभी नगरीय निकायों (तराना को छोड़कर) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्डों का आरक्षण 25 मई को दोपहर 12 बजे
उज्जैन 24 मई। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के परिपालन में मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश अनुसार मप्र नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम-1994 के उपबंधों के अधीन उज्जैन जिले के सभी नगरीय निकायों (नगर परिषद तराना को छोड़कर) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्डों का आरक्षण 25 मई को दोपहर 12 बजे बृहस्पति भवन में किया जायेगा।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इस सम्बन्ध में सूचना जारी करते हुए उज्जैन जिले की नगरीय निकायों, जिनमें तराना नगर परिषद को छोड़कर नगर पालिक निगम उज्जैन, नगर पालिका नागदा, खाचरौद, बड़नगर एवं महिदपुर तथा नगर परिषद उन्हेल व माकड़ोन में अवधारित वार्डों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पूर्ववत रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 25 मई बुधवार को दोपहर 12 बजे बृहस्पति भवन कोठी पैलेस उज्जैन में विहित विधि से सम्पादित की जायेगी।
क्रमांक 1402 एचएस शर्मा/जोशी

0 टिप्पणियाँ