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शासन की गाइड लाइन के अनुसार नियम व शर्तों के साथ खुला तराना का बाजार ( व्यापारी एवं आमजन मे दिखा खुशी का माहौल प्रशासन ने कहा नियमों का पालन करते रहें )

शासन की गाइड लाइन के अनुसार नियम व शर्तों के साथ खुला तराना का बाजार
( व्यापारी एवं आमजन मे दिखा खुशी का माहौल प्रशासन ने कहा नियमों का पालन करते रहें )

तराना :- सोमवार से तराना का बाजार शासन की गाइड लाइन एवं शर्तों के साथ खोला गया जिसकी वजह से आमजन एवं व्यापारीयों में एक खुशी का माहौल देखा गया उक्त जानकारी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान शासन ने बाजार खोलने की जो अनुमति दी है उसमें

1 :- किराना , ग्रेसरी , खाद बीज एवं कृषि उत्पाद से सम्बंधित दुकाने सोमवार से शुक्रवार सुबह 07 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुली रहेंगी ,

2 :- दूध , मिल्क पार्लर , डेयरी प्रतिदिन सुबह 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी

3 :- समाचार पत्र प्रतिदिन सुबह 06 बजे से

4:- हॉस्पिटल , क्लीनिक , पैथालॉजी लेब , मेडिकल स्टोर प्रतिदिन 24 घण्टे

5 :- साग सब्जी एवं फल चिन्हित स्थानों पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 07 बजे से दोपहर 02 बजे तक विक्रय किया जाएगा वहीं सब्जी मंडी में नीलामी पूर्णतः बंद ही रहेगी

6 :- इलेक्ट्रॉनिक , इलेक्ट्रिकल्स , हार्डवेयर , मोबाइल , जनरल स्टोर्स , बेकरी की दुकान सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी

7 :- कपड़े , जूते चप्पल , स्टेशनरी , किताब , चश्मे की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी

8 :- सीमेंट , सरिया , आटोपार्ट्स , ज्वेलरी सराफा , बर्तन , कॉस्मेटिक एवं अन्य दुकाने बुधवार एवं शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी ,

9 :- नेशनल एवं स्टेट हाइवे पर पेट्रोलपंप 24 घण्टे खुले रहेंगे

10 :- रसोई गैस एवं आटा चक्की प्रतिदिन सुबह 08 बजे से शाम 06 बजे तक खुली रहेगी ,

एसडीएम श्री दुबे ने आगे बाताया की इस दौरान सभी दुकानदारों को मास्क लगाकर रखना अनिवार्य रहेगा , सामाजिक दूरी बनाकर लाइन में ग्राहक को लगाकर व्यवसाय करना होगा , कोई भी ग्राहक यदि दोपहिया वाहन लेकर आता है तो उससे व्यापार नही करना है उसको मना करना है साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहकों को बिल्कुल भी सामान का विक्रय नही करना है दुकान के सामने गोले बनाकर सामाजिक दूरी को अंकित करके उसमें ग्राहक को खड़ा रखना है एक एक करके ग्राहक को सामान देना समय समय पर सेनिटाइजर का उपयोग करना व ग्राहक को भी सेनिटाइज करना हो सके तो हाथ धोने का भी इंतजाम रखना रेडीमेड वस्त्र वालो को स्पष्ट हिदायत है कि वे ग्राहक को कपड़ा इस शर्त पर दिखाए की पहन कर नही देखने दिया जाएगा   वहीं प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपए का अर्थदंड एवं विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जाएगी साथ ही होटल व्यवसाय , रेस्टोरेंट , पान गुटके की दुकान , चाय के ठेले , केश कर्तन (नाई) की दुकान , लाज , समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान , कोचिंग क्लासेस , ब्यूटी पार्लर , मसाज पार्लर , को दुकान खोलने की अनुमति नही रहेगी उन्होंने कहा कि अगर समस्त शर्तो के साथ बाजार को चलाया गया तो यही अनुमति आगे तक यथावत रहेगी अन्यथा अनुमति  लपुनः वापस ले ली जावेगी यह व्यवस्था आगामी आदेश 07 जून तक रहेगी

...इनका कहना है...
शासन की गाइड लाइन कल शाम में प्राप्त हो गयी है इस आधार पर आगामी 07 जून तक के लिए क्रमबद्ध तरीके से बाज़ार खोले जाने की रूपरेखा बनाई गई है
साथियो आजीविका और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाये रखने की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है लागातार क्षेत्र की जनता ने जागरूकता का परिचय देते हुए सभी निर्देशों का पालन किया और कोरोना से लड़ाई में अपनी भूमिका का निर्वाहन बखूबी किया आगे भी कोरोना के खिलाफ इस अभियान को हम जारी रखें मेरी शुभकामनाएं
( गोविंद दुबे एसडीएम तराना )

तराना से सैय्यद नियामत अली की रिपोर्ट

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