Ticker

6/recent/ticker-posts

किसान फसलों का बीमा बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देकर करवा सकते हैं,

किसान फसलों का बीमा बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देकर करवा सकते हैं, खरीफ फसल के लिये अन्तिम तिथि 31 जुलाई
उज्जैन 16 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराकर वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। खरीफ-2020 फसल का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम किसानों द्वारा दिया जाना है। कपास हेतु अधिकतम पांच प्रतिशत प्रीमियम देय है, शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं। अऋणी कृषकों के लिये आधार कार्ड एवं अन्य पहचान-पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र जो कि पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया हो, आवश्यक है।

उप संचालक कृषि श्री सीएल केवड़ा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसल का बीमा कराने हेतु पात्र हैं। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा दिया जायेगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ