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रेस्टोरेंट से 04 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

 रेस्टोरेंट से 04 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज





उज्जैन 28 अक्टूबर ।  कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर खाद्य, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त अधिकारियों के दल द्वारा आज ग्राम नरवर जिला उज्जैन में, स्थित कुल 08 रेस्टोरेन्ट/होटलों में रसोई गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जॉच की गई।


जांच में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा राज रेस्टोरेंट से मावा बर्फी का सैम्पल लिया गया।


 नापतौल विभाग द्वारा अग्रवाल रेस्टोरेंट से पैकेज कमोडिटी एक्ट में अमानक नमकीन का सेम्पल लिया गया ।


खाद्य आपूर्ति  विभाग द्वारा शिवाय रेस्टोरेंट से 02, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से 01, अशोक टी स्टाल से 01 व अग्रवाल रेस्टोरेंट से 01 रसोई गैस सिलेंडर  इस प्रकार कुल 05 रसोई गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने के कारण जप्त किये गये तथा अग्रवाल रेस्टोरेंट के संचालक  सुरेश अग्रवाल, शिवाय रेस्टोरेंट के संचालक दिनेश राठौड़, अशोक टी स्टाल के संचालक राकेश कुमार अग्रवाल व अन्नपूर्णा  रेस्टोरेंट के संचालक प्रेम माल्या विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।


जांच कार्यवाही:- नायब तहसीलदार श्री योगेश मेश्राम, सहायक आपूर्ति अधिकारी आई पी एस सेंगर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री चन्द्रशेखर बारोड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभुलाल डोडियार, नापतौल निरीक्षक श्री संजय पाटनकर द्वारा की गई। जांच कार्यवाही सतत् जारी है।

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