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नापतौल विभाग द्वारा 7 संस्थानों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध

 नापतौल विभाग द्वारा 7 संस्थानों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध



 उज्जैन 26 अक्टूबर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर नापतौल विभाग द्वारा त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त जांच दल गठित करते हुए निरन्तर जांच की जा रही है। इस जांच में अनियमितता पाये जाने पर सात संस्थानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये हैं।


निरीक्षक नापतौल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बॉम्बे स्वीट्स, रतलामी के नमकीन, न्यू पॉल किराना उन्हेल रोड के विरूद्ध पैकेट पर नियमानुसार घोषणा अंकित नहीं करने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18-1 के तहत तथा श्री कृष्णा दूध भण्डार उन्हेल रोड चौधरी रेस्टोरेंट उन्हेल रोड, शर्मा रेस्टोरेंट उन्हेल रोड के विरूद्ध तौलकांटा अमुद्रांकित होने से विधिक माप अधिनियम 2009 की धारा 24/33 व ताहिरी ट्रेडर्स उन्हेल रोड पर नापतौल उपकरण का सत्यापन प्रमाण-पत्र न होने के कारण माप विज्ञान नियम 2011 के नियम 13/6 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। निरीक्षण दल में निरीक्षक श्री संजय पाटनकर व श्रीमती दीपशिखा नागले सम्मिलित थे।


क्रमांक 3292     एचएस शर्मा/जोशी

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