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बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत PCPNDT विषय पर स्टेकहोल्डर्स की कार्यशाला का आयोजन

 बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत PCPNDT विषय पर स्टेकहोल्डर्स की कार्यशाला का आयोजन




उज्जैन 31 मार्च। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अंतर्गत PCPNDT विषय पर समस्त स्टेकहोल्डर्स की जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन सिंहस्थ  मेला कार्यालय में किया गया I कार्यशाला के प्रारंभ में जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला बाल विकास ) श्री गौतम अधिकारी द्वारा कार्यशाला के महत्त्व के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सभी स्टेकहोल्डर्स को इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रूण हत्या न हो और इसके लिए आवश्यक है कि प्रेगनेंसी वाच रखी जाये I 


        पीसीपीएनडीटी एक्ट विशेषज्ञ डॉ अरुण सिन्हा न्यूरो रेडियोलाजिस्ट द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स को बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में अहम् भूमिका स्वास्थ्य विभाग की होती है I श्री सिन्हा ने एक्ट के प्रावधानों के विषय में सभी को अवगत करवाते हुए बताया कि किसी भी सोनोग्राफी सेंटर की शिकायत होने पर मामला विचाराधीन होने की स्थिति में  नवीनीकरण नही किया जा सकता है एवं अपराध सिद्ध होने की स्थिति में सेंटर का पंजीयन निरस्त कर दिया जाने का प्रावधान है | अधिनियम के अंतर्गत नियमो का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरुद्ध कडे सजा के प्रावधानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई साथ उक्त एक्ट के क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियाँ है उस विषय में भी सभी को अवगत कराया गया एवं किसी नागरिक द्वारा लिंग चयन की सूचना देने पर उसका नाम गोपनीय रखा जाता हैएवं निर्धारित प्रोत्साहन 2,50,000 की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है  | श्री सिन्हा द्वारा अवगत कराया कि गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध ) अधिनियम 1994 के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए बताया कि प्रयोगशालाओं,क्लीनिकों का पंजीयन न केवल आवश्यक है अपितु उक्त संस्थाओं में अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर अथवा अन्य प्रोद्योगिकी जो भ्रूण के लिंग का अवधारण करने एवं लिंग का चयन करने में समर्थ है उनका पंजीयन भी आवश्यक है I यहाँ तक कि किसी प्रयोगशाला /क्लिनिक को जो पंजीकृत न हो ऐसी फर्म जो उक्त मशीन का निर्माण करती हो वह भी बिना पंजीयन की संस्थाओं को विक्रय नहीं कर सकती है I सहायक संचालक श्री साबीर अहमद सिद्दीकी द्वारा उज्जैन जिले में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना प्रारंभ होने के पश्चात बालिका लिंगानुपात में काफी सुधार आया है एवं जन्म के समय लिंगानुपात की वृद्धि हेतु विभाग सतत प्रयासरत है  कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी ,सुपरवाइजर ,आंगनवाडी कार्यकर्ता ,उषा कार्यकर्ता, ANM उज्जैन जिले के सोनोग्राफी सेंटर के संचालक, आईसीपीएस से श्री शिवराम शर्मा, गौरव मित्तल एवं पंकज कुशवाह लगभग 150 प्रतिभागी उपस्थित थे I कार्यक्रम का संचालन श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी विधि सह परिवीक्षा अधिकारी एवं आभार श्री एस ए सिद्धिकी द्वारा माना गया |


क्रमांक 0903                                                                   एचएस शर्मा

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