प्रीसिटिंग के दौरान मोटर दुर्घटना क्लेम के 25-30 प्रकरणों में समझौते पर बनी सहमति
उज्जैन 29 अप्रैल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आरके वाणी के निर्देशन में गुरुवार को जिला न्यायालय भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री अरविंद कुमार जैन की अध्यक्षता में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मण्डलोई के समन्वय में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का समझौता के आधार पर नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराने के उद्देश्य से न्यू इंडिया एश्योरेंस बीमा कंपनी तथा यूनाईटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी, बीमा कंपनी के पैनल लॉयर्स एवं आवेदक अधिवक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपस्थित समस्त संबंधितों को श्री अरविंद कुमार जैन ने मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए बीमा कंपनियों एवं क्लेमेंट अधिवक्ताओं को दिशा-निर्देशित किया। श्री जैन ने संबंधित अधिवक्ताओं से यह भी कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना से जनित स्थायी क्षति एवं मृत्यु के मामलों में संबंधित के परिवार को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता से समाधान का रास्ता निकालकर पीड़ित पक्ष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। बैठक के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की गाईडलाईन के पालन में लगभग 25-30 मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में लोक अदालत में निराकरण हेतु आपसी सहमति बनायी गयीं।
उक्त बैठक में सचिव श्री अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मण्डलोई, यूनाईटेड इंश्योरेंस कंपनी के मंडल प्रबंधक श्री अजय रावत, श्री नरेंद्र तिलकर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के मंडल प्रबंधक श्री सुनील व्यास, श्री सुनील मोढ़ तथा बीमा कंपनी के पैनल लॉयर्स सर्वश्री राजेश बढेरा, श्री डी.डी. चौधरी एवं आवेदक अधिवक्तागण सर्वश्री एम. एस. राजपूत, श्री सचिन मूणत श्री के.सी. पाटीदार, श्री जुबेर कुरैशी, श्री ऐश्वर्य शर्मा, श्री मनीष गौतम शर्मा, श्री वीरेंद्र सिंह तोमर आदि उपस्थित रहे।
क्रमांक 1204 अनिकेत/जोशी

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