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कोरोना पीडित महिला के हेल्थ इंश्योरेंश की राशि दिलाई गई

 कोरोना पीडित महिला के हेल्थ इंश्योरेंश की राशि दिलाई गई



उज्जैन 12 अप्रैल। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आरके वाणी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा जन-उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत सेवाओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बीमा सेवा, विद्युत समस्याएं जल आपूर्ति, टेलीफोन या दूरभाष सेवा, बैंकिंग एव वित्त सेवा आदि संबंधी जन-उपयोगी सेवाओं से संबंधी प्रकरणों की सुनवाई की जाती है। इसी संबंध में आवेदक सिमरन पुरुषार्थी के द्वारा इस लोक अदालत के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसके पिता द्वारा स्टार हेल्थ एंड आलईड हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी के यहां उसका हेल्थ इंश्योरेंश कराया था और कोरोना महामारी के दौरान कोरोना पॉजीटिव होने से उसे संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 2,07,000/- रूपये उसके इलाज में व्यय हुए। इसके अलावा उसे काफी पैसा खर्च करना पड़ा, किंतु बीमा कंपनी के द्वारा उसका क्लेम बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनावेदक बीमा कंपनी को सूचना पत्र जारी किया गया और उभयपक्षों के मध्य सुलह वार्ता कराई गई, जिसमें अनावेदक बीमा कंपनी 3,25000/- की राशि आवेदक को देने के लिये सहमत हुई है। इस प्रकार प्राधिकरण के माध्यम से जन-उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के द्वारा एक कोरोना पीडित महिला की सहायता कराई गई।


क्रमांक 1016        अनिकेत/जोशी

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