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कलेक्टर ने किसानों को उनकी उपज की प्राप्त राशि के आहरण में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये

 कलेक्टर ने किसानों को उनकी उपज की प्राप्त राशि के आहरण में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये



उज्जैन 14 मई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत किसानों को गेहूं उपार्जन की प्राप्त राशि के आहरण/ट्रांसेक्शन में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण के लिये समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इनमें ऐसे सभी जन धन/छोटे बचत खातों में जिसमें कृषक की गेहूं उपार्जन की राशि का भुगतान हुआ है, उसमें ग्राहक के आवेदन और सहमति के आधार पर सम्पूर्ण केव्हायसी लेकर खातों को सामान्य बचत खाते में तब्दील कर दिया जाये, जिससे उन्हें उनकी उपज की प्राप्त राशि के आहरण/ट्रांसेक्शन एवं आवश्यक अनुरूप एकमुश्त राशि निकालने में कोई कठिनाई न हो।


उक्त जन धन/छोटे बचत खातों को सामान्य बचत खाता में परिवर्तित करने के लिये यदि कृषक के पास पेनकार्ड न हो तो किसान का फार्म 60 के आधार पर केव्हायसी पूर्ण किया जाये। उपरोक्तानुसार ऐसे किसानों का जन धन खाता (सामान्य बचत खाता में परिवर्तित करने के कारण) पुन: किसी अन्य वैकल्पिक बैंक में खुलवाने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय में ऐसे किसानों और खातों की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाये।


उपरोक्तानुसार जन धन/छोटा बचत खाता किसान द्वारा भुगतान की प्राप्त राशि के आहरण में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण के लिये कृषक की सहमति और आवेदन पर केवल गेहूं उपार्जन की प्राप्त राशि के उक्त खातों को ही सामान्य बचत खाते में परिवर्तित किया जाये। अन्य कोई भी जन धन खाता किसी भी स्थिति में संशोधित/परिवर्तित नहीं किया जायेगा।


कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही समस्त शाखा प्रबंधक द्वारा अविलंब करना सुनिश्चित की जाये और कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन शाखावार अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


क्रमांक 1320        अनिकेत/जोशी

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