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तहसील नागदा में न्यायाधीश ने शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी

 तहसील नागदा में न्यायाधीश ने शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी




उज्जैन 20 सितम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश नागदा श्रीमती वंदनाराज पाण्डेय के मार्गदर्शन में बिरलाग्राम क्षेत्र भरतपुरी नागदा में महिला सशक्तिकरण के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती सुनीता तारम द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकार एवं शासन द्वारा महिलाओं के हितार्थ संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना मप्र अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015. दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं क्रूरता संबंधी धारा 498-ए भादवि, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इत्यादि की जानकारी दी गयी।


इसी प्रकार व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती सौम्या गौड़ द्वारा अपने उद्बोधन में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, बालिकाओं के अधिकार शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान के मूल अधिकार एवं कर्तव्य. नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागदा श्रीमती सुनीता तारम व श्रीमती सौम्या गौड़, अधिवक्ता सुश्री रीना सुयल, सरपंच तथा गांव की लगभग 60 महिलाएं उपस्थित रही ।


क्रमांक 2563​      अनिकेत/जोशी

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