Ticker

6/recent/ticker-posts

केंद्रीय जेल उज्जैन में शिविर के माध्यम से बंदियों को प्लीबार्गेंनिंग की जानकारी दी जाकर उनकी समस्याएं सुनी गई, यदि कोई बंदी अपनी पैरवी या अपील करने में अक्षम है तो प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता दिलाया जाएगा -श्री अरविंद कुमार जैन

 केंद्रीय जेल उज्जैन में शिविर के माध्यम से बंदियों को प्लीबार्गेंनिंग की जानकारी दी जाकर उनकी समस्याएं सुनी गई, यदि कोई बंदी अपनी पैरवी या अपील करने में अक्षम है तो प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता दिलाया जाएगा -श्री अरविंद कुमार जैन




उज्जैन 26 सितम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.वाणी के निर्देशन में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल निरीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अरविंद जैन के द्वारा बंदियों की समस्याएं सुनी जाकर उनका निराकरण किया गया और बंदियों को बताया गया कि यदि कोई बंदी अपनी पैरवी या अपील करने में अक्षम है तो प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता दिलाया जाएगा। बंदियों के विधिक अधिकारों की जानकारी भी दी जाकर जेल का निरीक्षण किया गया और ऐसे बंदियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये जिन्हें सजा हो जाने के उपरांत भी उनकी अपीलें वरिष्ठ न्यायालय में नहीं की गयी है। 


 इसी प्रकार व्यवहार न्यायाधीश श्री वीरेंद्र वर्मा के द्वारा बंदियों को प्ली बार्गेनिंग एवं लोक अदालत के माध्यम से भी प्रकरणों के निराकरण कराने की सलाह दी गयी साथ ही उन्होंने जेल में निरुद्ध 10 वर्ष से अधिक की सजा पा रहे ऐसे बंदी जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है एवं जो विचाराधीन बंदी हैं। उन्हें उच्चतम न्यायालय के हाल ही में आये एक फैसले के अनुसार जेल से रिहाई के संबंध में अपने विचार रखे। इस अवसर पर जेएमएफसी श्री वीरेंद्र वर्मा, जेल अधीक्षक श्रीमती उषाराज, जेलर श्री सुरेश गोयल सहित जेल के अन्य कर्मचारीगण व बंदीजन उपस्थित रहे।  


क्रमांक 2618       उज्जैनिया/जोशी

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ