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बाल विवाह को रोकने के लिये तहसील स्तर पर उड़नदस्तों के दलों का गठन किया गया

 बाल विवाह को रोकने के लिये तहसील स्तर पर उड़नदस्तों के दलों का गठन किया गया



उज्जैन 29 अक्टूबर। अगले माह की 4 तारीख को देवउठनी ग्यारस है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने उज्जैन जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-13(4)(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तहसील पर उड़नदस्तों के दलों का गठन किया है। दल अपने-अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे।


कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत बाल विवाह की शिकायतें पाये जाने पर दल सामूहिक रूप से विवाह स्थल पर जाकर वर-वधू की आयु नहीं पाये जाने पर अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। किसी भी स्थिति में दल द्वारा जिले में बाल विवाह का एक भी प्रकरण न हो। उड़नदस्तों के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में शामिल बाराती, विवाह स्थल/गार्डन मालिक, टेन्ट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसोईया, केटर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरूद्ध भी बाल विवाह अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करें कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो और वर-वधू की सूची मय छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण-पत्र के सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये।


तहसील स्तर पर उड़नदस्तों के दलों के गठन में उज्जैन विकास खण्ड में सम्बन्धित थानों के थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा के सेक्टर पर्यवेक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाईल्ड लाइन रहेंगे। इसी तरह जिले की अन्य तहसील विकास खण्ड में सम्बन्धित थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास सेवा योजना उड़नदस्ता के दल में रहेंगे।


क्रमांक 2863       उज्जैनिया/जोशी

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