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कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


उज्जैन 14 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने पूर्व में जारी धारा 144 के तहत कर्फ्यू एवम लॉक डाउन के आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू करने के आदेश 13 जुलाई को जारी कर दिए है । कर्फ्यू का प्रतिबंध मेडिकल इमरजेंसी, अत्यावश्यक सेवा, मीडिया कर्मी व मॉर्निंग वॉक करने वालों पर लागू नहीं होगा ।
कलेक्टर श्री सिंह ने इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में दुकानों का खोलने का समय प्रातः 9 से रात्रि 8 बजे तक का निर्धारित कर दिया है। रामघाट, सिद्धवट, गया कोटा पर पिंडदान कर्मकांड पूजन का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने मंगलनाथ मंदिर, अंगारेश्वर मंदिर में पूजन, मंगल पूजा कर्मकांड आदि हेतु एक पुरोहित, एक सहायक पुरोहित, जजमान व उनके एक सहयोगी व्यक्ति को ही बैठने की अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

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