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1 जून से खुलने वाले अनलॉक 1 को लेकर गृह विभाग ने जारी किए एडवाइजरी

  म.प्र. में अनलॉक-1 के लिए जारी की गयी एडवाइजरी



1 जून से खुलने वाले अनलॉक 1 को लेकर गृह विभाग ने जारी किए एडवाइजरी


एडवाइजरी के तहत जिले के कलेक्टर लेंगे निर्णय,


▪️राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी,


▪️थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम रहेंगे बन्द,


▪️स्कूल, कॉलेज भी रहेंगे बन्द, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस,


▪️धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को नही होगी अनुमति,


▪️शादी समाहरोह में 20 लोगों से ज्यादा की नही होगी अनुमति,


▪️अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नही हो सकेंगे शामिल,


▪️हर रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू,


▪️प्रदेश के गांव को भी बांटा गया रेड, येलो और ग्रीन झोन में,


▪️परिवहन भी किया गया कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू,


▪️ऑटो और टैक्सी में नही बैठ सकेंगे 2 सवारियों से ज्यादा,


▪️जो नियम नही मानेगा उसकी दुकाने भी सील होंगी माक्स नही पहनने पर जुर्माना कार्यवाही होगी,


▪️अगर रेड ज़ोन में कोई वार्ड आता है उस वार्ड की पूरी गतिविधि बन करना पड़ेगा,


▪️1 जून से भले ही जनता कर्फ्यू खुल जाए ये कमेटी कल तय कर ले,

लेकिन शनिवार से सोमवार तक जनता कर्फ्यू लागू ही रहेगा ।

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