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स्थाई पात्रता पर्ची हेतु आवश्यक दस्तावेज 31 जुलाई तक उपलब्ध करायें अस्थाई पात्रता वाले परिवार

 स्थाई पात्रता पर्ची हेतु आवश्यक दस्तावेज 31 जुलाई तक उपलब्ध करायें अस्थाई पात्रता वाले परिवार



उज्जैन 13 जुलाई। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एमएल मारू द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड-19 की अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हितग्राहियों से स्वयं के पात्रता सम्बन्धित घोषणा-पत्र के आधार पर अस्थाई पात्रता पर्ची स्थानीय निकाय द्वारा जारी की गई है।


जिले में ऐसी कुल 8488 पात्रता पर्ची जारी की गई है। प्रथम चरण में 3111 हितग्राही तथा द्वितीय चरण में 5377 पर्चियां जारी हुई हैं। द्वितीय चरण की 5377 पर्चियां हितग्राही नगर निगम/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/खाद्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।


ऐसे अस्थाई पात्रता पर्ची वाले परिवारों को स्थाई पर्ची जारी करने के लिये पात्रता श्रेणी सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर सम्बन्धी स्थानीय निकाय/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत में आगामी 31 जुलाई तक हितग्राही द्वारा उपलब्ध कराई जाना है, अन्यथा उनकी स्थाई पर्ची जारी नहीं होगी और उन्हें जुलाई माह तक की राशन की पात्रता होगी।


कलेक्टर द्वारा सभी स्थानीय निकाय आयुक्त नगर निगम, समस्त सीईओ जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी और आपूर्ति अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। जुलाई माह के राशन वितरण के दौरान हितग्राहियों को पात्रता सम्बन्धित दस्तावेज देने हेतु लिखित में सूचना-पत्र भी देने के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों और दुकान विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है। स्थाई पात्रता पर्ची के लिये हितग्राही सम्बन्धित स्थानीय निकाय एवं जिला खाद्य कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0734-510967 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


क्रमांक 2132        अनिकेत/जोशी

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