गरीबो का राशन चोरी करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ी, कलेक्टर ने की कड़ी कार्यवाही
उज्जैन 6 जुलाई । गरीब उपभोक्ताओं को हकदारी अनुसार सामग्री प्रदाय न करना व धोखाधड़ी करना विक्रेता गुलरेज खाॅन व परवेज खान को ( उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं ) को महंगा पड़ गया । कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कड़ी कार्यवाही करते हुए दुकान संचालक असगर खाॅन निवासी गाॅधी नगर उज्जैन तथा प्रबंधक परवेज खाॅन पिता श्री असगर खाॅन निवासी गाॅधी नगर को उज्जैन को आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं आईपीसी की धारा 34, 409 व 420 के तहत पुलिस थाना देवास गेट उज्जैन में एफआईआर दर्ज करवाते हुए भेरूगढ़ जेल भेज दिया है ।
जिला दण्डाधिकारी उज्जैन द्वारा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के तहत दोनों आरोपियों को भेरूगढ़ जेल उज्जैन में निरूद्ध कर दिया है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं दुकान आवंटन प्राधिकारी श्री एम एल मारू ने श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार उज्जैन द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 1807053 उज्जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दी है एवं संलग्न उपभोक्ताओ की सुविधाओं के लिये निकटम दुकान से संलग्न करने हेतु क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी को निर्देषित किया गया है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अभियान चलाकर राषन वितरण की दल बनाकर जाॅच निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है जो सतत् जारी रहेगी।



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