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समय-समय पर बच्चो के संबंध मे माता पिता बच्चो के शिक्षको से जानकारी प्राप्त करें-श्रीमती कासलीवाल

 समय-समय पर बच्चो के संबंध मे माता पिता बच्चो के  शिक्षको से जानकारी प्राप्त करें-श्रीमती कासलीवाल




उज्जैन 30 अक्टूबर। गत दिवस जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गौतम अधिकारी के नेतृत्व और सहायक संचालक आई.सी.डी.एस. श्री साबिर अहमद सिद्धीकी के मार्गदर्शन मे किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड उज्जैन मे विधि का उल्लघंन करने वाले बालकों के प्रकरण जिन स्थानो में अधिक दर्ज होते है, उन स्थानो पर तथा जिन स्थानों मे देखभाल से वंचित बालक/परिवार रहते है ऐसे बालको के माता पिता की काउंसलिंग के लिए जागरूकता अभियान शिविर का आयोजन आंगनवाडी केन्द्र फाजलपुरा, बियाबानी, निजातपुरा एवं पटेल नगर मे किया गया।


यहां पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्रीमती कासलीवाल द्वारा बताया गया कि माता-पिता बच्चो की गतिविधियों पर नजर रखें। स्कूल से आते व जाते समय यह ध्यान रखा जाये की वह स्कूल जा रहे या कही और, उनकी मित्रता गलत संगती वाले बच्चो से या अपने हम उम्र से बडे लोगो से तो मित्रता नहीं है। समय-समय पर स्कूल मिटिंग मे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे व अपने बच्चो के बारे मे उनके शिक्षको से जानकारी प्राप्त करते रहे। यदि उनको लगता है कि बच्चा और परिवार को समझाने से कोई उनसे लडाई झगडा या विवाद करता है तो बच्चो के सर्वोत्तम हित को ध्यान मे रखते हुए चाईल्ड लाईन उज्जैन को भी जानकारी दे सकते है ताकि बच्चो के संबंध मे उचित कार्यवाही की जा सके। बच्चे के व्यवहार मे अचानक बदलाव आने लगे, वे एकांत मे रहने लगे, गुस्सा करने लगे तो समझिये कि बच्चा किसी परेशानी मे है। बच्चे को समय दे, उनसे बात करे, और यदि आवश्यक लगे तो बच्चे की चाईल्ड लाईन के माध्यम से काउंसलिंग करवा सकते है। 


         श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी विधि सह परीविक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। वर्तमान दौर मे शिक्षा अध्यापन ऑनलाईन मोबाईल के माध्यम से हो रहा है। इस हेतु बच्चों की गतिविधियो पर ध्यान दे की वह जो विद्यालय में पढाया जा रहा है वही मोबाईल मे अध्ययन कर रहे है अथवा अन्य प्रकार से मोबाईल का दुरूपयोग तो नही कर रहे है। यदि हो सके तो बच्चो की ऑनलाईन अध्ययन के दौरान बच्चो के साथ बैठकर ही उनके अध्ययन मे बच्चो का सहयोग करे। ऐसी चर्चा वे अपने बच्चो से करेंगे तब बच्चे सहजता से उनके द्वारा की गई हर बात को अपने माता पिता से साझा कर सकेगें।


श्री संतोष पंवार सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि लाडो अभियान के अंतर्गत विवाह हेतु बालक की उम्र 21 उम्र तथा बालिका की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है साथ ही विभागीय स्पांशसशील योजना, फॉस्टर केयर योजना के बारे मे जानकारी दी गई। चाईल्ड लाईन से श्री शेरसिंह ठाकुर शहर समन्वयक द्वारा बताया गया कि बच्चो के संबंध मे कोई भी समस्या होने पर चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन नं. 1098 पर सम्पर्क कर सकते है यह नंबर टोल फ्री है। श्रीमती अंजली मीणा सदस्य चाईल्ड लाईन द्वारा बच्चो मे गुड टच बेड टच की जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम मे विशेष किशोर पुलिस ईकाई से प्रधान आरक्षक, श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, श्री संतोष पंवार, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती अंजली मीणा, सदस्य चाईल्ड लाईन, सेक्टर पर्यवेक्षक, श्रीमती ज्योत्सना दीक्षित, आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती गायत्री बाथरी, श्रीमती पिंकी सिंह निजातपुरा व पटेल नगर से श्रीमती सीमा साकरोतिया उपस्थित रहें।  


क्रमांक 3363        अनिकेत/जोशी

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