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रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित

 रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित



 उज्जैन 02 नवम्बर। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पटाखे जिनके निर्माण में ब्रेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो, लड़ी में बने पटाखे, पटाखे जिनकी तीव्रता चार मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक न हो, पटाखे जिनके निर्माण एंटीमोनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोनटियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो। पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर-लायसेंस विक्रय घोषित शान्त क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित किया गया है।


क्रमांक 3399       उज्जैनिया/जोशी

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