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एडीएम द्वारा जनसुनवाई की गई

 एडीएम द्वारा जनसुनवाई की गई



उज्जैन 19 अप्रैल। मंगलवार को बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संतोष टैगोर द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई। ग्राम हमीरखेड़ी तहसील उज्जैन निवासी रामगोपाल पिता गिरधारीलाल पटेल ने आवेदन दिया कि कुछ माह पहले हुई ओलावृष्टि से उनकी फसल का शत-प्रतिशत नुकसान हो गया था। उन्होंने राहत राशि के लिये मोजा पटवारी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये थे, परन्तु पटवारी के द्वारा बैंक खाता नम्बर गलत दर्ज करने के कारण उन्हें राहत राशि अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में कई बार तहसील कार्यालय और बैंक के चक्कर लगा चुके हैं, परन्तु अब तक मामले का निराकरण नहीं हुआ है। इस पर एसडीओ उज्जैन शहर को समय-सीमा में मामले का निराकरण करने के निर्देश दिये गये।


ग्राम मकड़ावन तहसील बड़नगर निवासी राकेश पिता दशरथ राठौर ने आवेदन दिया कि उनके पिता के नाम पर दर्ज गांव में स्थित भूमि में सागोन के वृक्ष थे, जिनमें बिजली का तार टूटने से हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। इसमें 60 से 80 प्रतिशत वृक्ष जल चुके हैं। उक्त वृक्ष आवेदक के परिवार की पिछले 20 वर्षों की पूंजी थी। उन्हें इसका उचित मुआवजा दिलवाया जाये। इस पर एसडीओ राजस्व बड़नगर को मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।


श्री पंच रामनन्दीय निर्वाणी अखाड़ा अंकपात मार्ग के महन्त दिग्विजयदास गुरू रामेश्वरदास ने आवेदन दिया कि वे अंकपात स्थित श्री राम मन्दिर की पूजा सेवा काफी समय से करते आ रहे हैं। सान्दीपनि आश्रम के सामने से एक सड़क निकाली जा रही है, जिसके लिये वर्ष 2015-16 में प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को दिया, जो कि नगर निगम ने सर्वे किया था। अत: उक्त सर्वे के आधार पर ही रोड बनाया जाये। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी द्वारा दोबारा सर्वे किया गया था, जिसमें रोड के बीच में कुआ आ रहा है। मन्दिर की जमीन इसी कुए से सिंचित की जाती है। अत: कुए के साईड से कुछ जगह छोड़कर सड़क निकाली जाये। इस पर ईई पीडब्ल्यूडी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।


चिन्तामन जवासिया निवासी श्रीमती ममता शर्मा पति श्री रमेश शर्मा ने आवेदन दिया कि वे चिन्तामन गणेश मन्दिर रोड स्थित गौरीनन्दन परिसर में निवास करती हैं। उनके पुत्र द्वारा चहल पहल वाटिका के पास एक भूखण्ड और मकान निर्माण के लिये लोन एक प्रायवेट फायनेंस कंपनी से लिया गया था। फरवरी-2022 को उनके द्वारा लोन की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के जमा कर दी गई है। फिर भी फायनेंस कंपनी द्वारा मकान की मूल रजिस्ट्री और नोड्यूज नहीं दिये जा रहे हैं। इस पर एलडीएम को मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये।


न्यू इंदिरा नगर नानाखेड़ा निवासी श्रीमती ललिताबाई पति श्री रामप्रसाद ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि जो कि ग्राम साकरिया तहसील महिदपुर में स्थित है, पर अवैधानिक रूप से बाटेदार द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एडीएम ने इस पर एसडीएम महिदपुर को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।


इसी प्रकार एडीएम द्वारा अन्य मामलों में कार्यवाही की गई।


क्रमांक 1064        अनिकेत/जोशी

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