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शासकीय योजना के चावल की हेराफेरी करने वाले चावल मालिक तथा ट्रक ड्राईवर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज

 शासकीय योजना के चावल की हेराफेरी करने वाले चावल मालिक तथा ट्रक ड्राईवर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज



उज्जैन 15 सितम्बर। कलेक्टर जिला उज्जैन आशीष सिंह के आदेशानुसार 11 सितम्बर को मुखबिर की सूचना के आधार पर शासकीय योजना के खाद्यान्न चावल की हेराफेरी करते हुए पाए जाने के कारण ग्राम उज्जैनिया तहसील घट्टिया से जप्तशुदा आयशर कम्पनी के ट्रक क्रमांक एमपी 13 जीए 6866 के ट्रक ड्राईवर सोनू पिता गंभीर सिंह भदोरिया निवासी गायत्री नगर उज्जैन तथा ट्रक में लोड  86.76 क्विंटल चावल के मालिक मनीष कुमार   घनघोरिया निवासी उज्जैन के विरूद्ध *आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना घट्टिया जिला उज्जैन में एफआईआर दर्ज की गई है। जॉच में ट्रक ड्राईवर के पास में चावल के बिल बिल्टी नही होना पाई गई तथा चावल मालिक को मोबाईल पर सूचित करने के उपरांत भी उनकी द्वारा चावल के बिल बिल्टी प्रस्तुत नही करना पाया गया था। श्री मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक उज्जैन के निर्देशन में उमेश कुमार पांडेय सहायक आपूर्ति अधिकारी तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री वंदना बबेरिया व चंद्रशेखर बारोड द्वारा की गई थी।


क्रमांक 2524        अनिकेत/जोशी

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