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कलेक्टर द्वारा लंपी स्कीन डिसिज के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये

 कलेक्टर द्वारा लंपी स्कीन डिसिज के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये



उज्जैन 14 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने लंपी स्किन बीमारी की संक्रामकता को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमित पशुओं के ईलाज और सुरक्षा हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संपूर्ण जिले के संबंधित समस्त अधिकारी-कर्मचारी एवं पशु चिकित्सक की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश तक उनके समस्त प्रकार के आकस्मिक अवकाश एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित कर दिये हैं। पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं पशु चिकित्सक के प्रसुति अवकाश को छोड़कर पूर्व में स्वीकृत समस्त प्रकार के आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने के पूर्व संबंधित विभाग प्रमुख को कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।


इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौवंश/भैंसवंश का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन या व्यक्तिगत पैदल रूप से उज्जैन जिले के सीमावर्ती जिलों से उज्जैन में प्रवेश नहीं करेगा। सम्पूर्ण उज्जैन जिले में पशु बिक्री बाजार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संक्रमित क्षेत्र से अन्य आसपास के क्षेत्र में उक्त प्रकार के पशुओं की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। संक्रमित पशुधन के मालिक संक्रमित पशुओं को अपने संसाधन से पेयजल उपलब्ध करायेंगे। संक्रमित पशुओं को सार्वजनिक होद/स्थान पर पेयजल के लिए नहीं लाया जायेगा। गौशाला संचालक/व्यवस्थापक एवं गौसेवा से संबंधित संस्थान संक्रमित गौवंश के ईलाज/सुरक्षा हेतु संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से पृथक रखेंगे।


जिले के खाचरौद विकास खण्ड के समस्त नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे क्षैत्र जहाँ लोगों द्वारा पशुपालन किया जाता है, वहाँ मक्खी/मच्छर के नियंत्रण हेतु आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


उक्त आदेश उज्जैन जिले में तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत दण्डित किया जायेगा।


क्रमांक 2512        अनिकेत/जोशी

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