कलेक्टर द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई
उज्जैन 06 दिसम्बर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह और सीईओ जिला पंचायत सुश्री अंकिता धाकरे द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई। ग्राम झिरोलिया तहसील उज्जैन निवासी पूनाराम पिता सिद्धनाथ ने आवेदन दिया कि वे गांव में हरिजन बस्ती में निवास कर रहे हैं तथा बस्ती के सभी परिवार पीने के पानी के लिये समीप स्थित हैण्ड पम्प पर निर्भर हैं। गांव के कुछ लोगों द्वारा उक्त शासकीय हैण्ड पम्प को अपने स्वामित्व की जमीन पर बताया जा रहा है तथा उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस पर तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम काठबड़ौदा तहसील तराना निवासी राहुल पिता बाबूलाल ने आवेदन दिया कि गांव में उनके स्वामित्व की कृषि भूमि है, जिस पर उन्होंने गेहूं की फसल लगाई थी। गांव के कुछ लोगों द्वारा आपसी दुश्मनी के चलते उनकी फसल पर ट्रेक्टर चलाकर फसल बर्बाद कर दी गई है। उनके मना करने पर लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। इस पर तहसीलदार तराना को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम खंडवाबीवी तहसील बड़नगर निवासी बापूलाल परमार ने आवेदन दिया कि गांव में शासकीय गौशाला का निर्माण किये जाने में गांव के पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव द्वारा शासन से प्राप्त स्वीकृत राशि का दुरूपयोग किया गया है तथा निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत बड़नगर को मामले की जांच करने के निर्देश दिये।
ग्राम बिछड़ौद खालसा तहसील घट्टिया निवासी प्रेमचंद मण्डलोई पिता कन्हैयालाल ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किया गया है। क्षेत्रफल त्रुटि सुधार हेतु उनके द्वारा काफी समय पहले आवेदन दिया गया था, परन्तु आज दिनांक तक त्रुटि सुधार नहीं किया गया है। इस पर एसडीओ राजस्व घट्टिया को शीघ्र-अतिशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम बरोठिया तहसील माकड़ोन निवासी सीमा पति स्व.फूलसिंह ने आवेदन दिया कि उनके पास गांव में दो बीघा जमीन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के लिये उन्होंने काफी समय पहले आवेदन किया था, परन्तु आज दिनांक तक उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा सभी दस्तावेज लगाकर केवायसी भी पूरी करवा ली गई है। इस पर एसडीएम तराना को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
महेश नगर निवासी प्रिया माहेश्वरी पति अंकित माहेश्वरी ने आवेदन दिया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी एजेन्ट के द्वारा प्रार्थी को पटेल एवेन्यू परिसर आगर रोड में एक भूखण्ड नौ लाख रुपये में विक्रय किया गया था। एजेन्ट ने विक्रय की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली, परन्तु विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं किया तथा विक्रय पत्र देने में उनके द्वारा टालमटोल किया जा रहा है और उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस पर पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अन्य मामलों में कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई की गई।
क्रमांक 3161 अनिकेत/जोशी
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