उज्जैन 15 जून। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने नागदा, तराना एवं महिदपुर के राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर दो लोगों की कृषि कार्य करने पर करंट लगने से मृत्यु और एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर आठ लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में स्वीकृति आदेश जारी कर दिये हैं।
मंदसौर जिले के ग्राम करजू निवासी आशीष पिता मूलचन्द परमार की गत वर्ष नागदा तहसील के ग्राम पिपल्यामोलू बसस्टेण्ड पर अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि उनके निकटतम वैध वारिस मूलचन्द को स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तराना तहसील के ग्राम सारोला निवासी कृषक श्री महिपालसिंह पिता अन्तरसिंह की कृषि कार्य करने के दौरान बिजली के करंट लगने से मृत्यु होने पर वैध वारिस मृतक की पत्नी श्रीमती टीना कुंवर को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। महिदपुर तहसील के ग्राम आक्यालिंबा निवासी कृषक श्री गोकुलसिंह पिता भंवरसिंह की कृषि कार्य के दौरान बिजली के करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतक की वैध वारिस पत्नी श्रीमती सरेकुंवर को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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