बालाजी फास्फेट प्रा.लि. के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
उज्जैन 23 फरवरी। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर विभिन्न माफियाओं के विरूद्ध निरन्तर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा अमानक पाये गये उर्वरक की निर्माता कंपनी मेसर्स बालाजी फास्फेट प्रा.लि. मप्र के संचालक मोहित एरन के विरूद्ध चिमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उप संचालक कृषि श्री सीएल केवड़ा ने बताया कि मप्र राज्य कृषि विकास उद्योग निगम द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता कंपनी बालाजी फास्फेट प्रा.लि. का लिया गया उर्वरक नमूना विश्लेषण उपरान्त जबलपुर प्रयोगशाला से अमानक पाया गया। प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण के अनुसार पी2ओ5 16 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 0.31 प्रतिशत पाया गया। इसी तरह पी2ओ5डब्ल्यूएस 14.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.9 प्रतिशत पाया गया। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
क्रमांक 0611 एचएस शर्मा/जोशी

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