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खरीफ-2019 के फसल बीमा से वंचित किसानों को बीमा राशि देने के लिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

 खरीफ-2019 के फसल बीमा से वंचित किसानों को बीमा राशि देने के लिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश



 उज्जैन 24 मार्च। खरीफ-2019 की फसल बीमा से जिले के 8587 किसान पोर्टल पर बैंक द्वारा खातों की संख्या एवं अन्य आवश्यक इंट्री नहीं होने के कारण वंचित रहे हैं। इन किसानों को बीमा राशि दिलवाने के लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह निरन्तर प्रयासरत हैं। आज बृहस्पति भवन में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों एवं किसान कल्याण विभाग के उप संचालक की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीमा कंपनी द्वारा चाही गई सम्बन्धित किसानों की बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य जानकारी तीन दिवस में सभी बैंक प्रबंधकों को बीमा कंपनी को मेल करने के लिये कहा गया है। कलेक्टर ने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि 150 किसानों का प्रीमियम लेने के बाद बीमा कंपनी को नहीं भेजने का दोष सम्बन्धित बैंक शाखा के प्रबंधक पर है, अत: 150 किसानों की बीमा राशि सम्बन्धित बैंक द्वारा दिये जाने की कार्यवाही की जाये।


क्रमांक 0986     एचएस शर्मा/जोशी

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