रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश
उज्जैन 27 नवम्बर। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बंसत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के प्ररिप्रेक्ष्य में जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है अथवा मार्च 2022 तक पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों के पदों एवं उनके आरक्षण की जानकारी उपलब्ध करायें। यह जानकारी 30 नवंबर 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।
क्रमांक 3657 उज्जैनिया/जोशी
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