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केंद्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों की समस्याएं सुनी

 केंद्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों की समस्याएं सुनी



उज्जैन 27 फरवरी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. वाणी के निर्देशन में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विगत दिवस किया गया, जिसमें प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश श्री अरविंद जैन के द्वारा बंदियों की समस्याएं सुनी जाकर उनका निराकरण किया गया और बंदियों को बताया गया कि यदि कोई बंदी निःशुल्क अधिवक्ता चाहता हो तो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उसे निःशुल्क अधिवक्ता दिलाया जाएगा। बंदियों को प्ली बार्गेनिंग एवं लोक अदालत के माध्यम से भी प्रकरणों के निराकरण कराने की सलाह दी गयी। एक मामले में फरियादी एवं अभियुक्त दोनों जेल में होने से उनके मध्य सुलहवार्ता संपन्न करायी गयी। इस अवसर पर श्री जैन के द्वारा बंदियों के विधिक अधिकारों की जानकारी भी दी जाकर जेल का निरीक्षण किया गया और ऐसे बंदियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये जिन्हें सजा हो जाने के उपरांत भी उनकी अपीलें वरिष्ठ न्यायालय में नहीं की गयी है। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव, जेल अधीक्षक उषाराज, जेलर हीरालाल परमार सहित जेल के अन्य कर्मचारीगण व बंदीजन उपस्थित रहे।


क्रमांक 0555               अनिकेत/जोशी

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