कोविड-19 की द्वितीय चरण की 5377 अस्थाई पात्रता पर्ची हुई जारी
उज्जैन 08 जुलाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिष्चित करने हेतु पात्रता पर्चीविहीन/छूटे हुए गरीब परिवारो को खाद्यान्न वितरण के लिए उनके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत पात्रता श्रेणी का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित हितग्राहियों की प्रथम चरण 3111 पात्रता पचियां जारी की गई है एवं द्वितीय चरण में 22 मई 2021 के बाद प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की शेष 5377 पात्रता पर्चियां 7 जुलाई को जनरेट की गई है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सभी स्थानीय निकाय एवं क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों को समस्त नवीन अस्थाई पात्रता पर्चिंया 12 जुलाई तक हितग्राहियों को वितरित करने निर्देश जारी किये गये हैं। अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई या समस्या के लिये जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम 0734-510967 एवं तहसील स्थित खाद्य कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमएल मारू ने बताया कि 7 जुलाई को जारी पात्रता पर्चियों में नगर निगम उज्जैन में 3840, नगर पालिका महिदपुर में 297, नागदा नगर पालिका में 383, खाचरौद में 141, उन्हेल में 10, तराना में 5, जनपद महिदपुर में 95, उज्जैन में 52, घट्टिया में 29, खाचरौद में 150, तराना में 192, बड़नगर में 183 पर्चियां जारी की गई है। कोविड-19 की अस्थाई पात्रता पर्ची पर हितग्राहियों को माह मई, जून एवं जुलाई 2021 का प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह (4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल) निःशुल्क एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना का माह मई एवं जून का प्रति सदस्य 5 किलो प्रतिमाह का खाद्यान्न गेहूं निःशुल्क दिया जायेगा।
प्रथम चरण में जो हितग्राही कोविड-19 की अस्थाई पात्रता पर्ची पर माह मई, जून का एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मई जून का निःशुल्क राशन प्राप्त कर चुके है उन्हे माह जुलाई की पात्रता का ही राशन दिया जायेगा। द्वितीय चरण की जारी पर्ची हेतु अस्थाई पात्रता पर्ची धारी हितग्राही स्थानीय निकाय झोन कार्यालय नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत कार्यालय से अपनी पर्ची तत्काल प्राप्त कर लें।
क्रमांक 2089 एचएस शर्मा/जोशी

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