अस्थाई पात्रता पर्ची पर खाद्यान्न वितरण अगस्त माह तक होगा
उज्जैन 10 अगस्त ।कोविड-19 की लॉकडाउन अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-3013 (NFSA 2013) अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हितग्राहियों के पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर 8488 अस्थाई पात्रतापर्ची जारी कर NFSA एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही इन परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर 31 अगस्त तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमएल मारू ने बताया कि उक्त अस्थाई पात्रता पर्चीधारी परिवारों को NFSA एवं PMGKY का पात्रता अनुसार खाद्यान्न का वितरण माह अगस्त 2021 में भी किया जावेगा ।
हितग्राहियो को सूचित किया गया है कि वे अपनी अस्थाई पात्रता पर्ची पर अगस्त माह का पात्रता का राशन प्राप्त कर लेवे । मोबाईल नम्बर त्रुटिपूर्ण होने पर अपना सही मोबाईल नम्बर उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को उपलब्ध कराकर विके्रता से ओटीपी प्राप्त कर अपना राशन प्राप्त कर सकते है। यह भी सूचित किया गया है कि अस्थाई पात्रता पर्ची को स्थाई पात्रता पर्ची बनाने हेतु आवश्यक पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नम्बर निर्धारित समय-सीमा में ग्राम पंचायत एवं नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करा देवे ताकि स्थाई पात्रता पर्ची निकाय द्वारा बनाये जा सकें।
क्रमांक 2453 एचएस शर्मा

0 टिप्पणियाँ